New Tax Regime Vs Old Tax Regime; How To Save Tax | ITR Filing Options | 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न: ITR भरने के लिए मिलते हैं 2 ऑप्शन, यहां समझें आपके लिए कौन-सी टैक्स रिजीम सही


नई दिल्ली16 मिनट पहले

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करन के लिए 4 दिन बचे हैं। 31 जुलाई तक आपको ये काम निपटाना है। ITR भरने के लिए 2 टैक्स रिजीम के ऑप्शन मिलते हैं। पहली या ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा।

आज हम आपको ITR भरने के लिए मिलने वाली इन दोनों टैक्स रिजीम के बारे में बता रहे हैं। ताकि आप अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुनकर टैक्स बचा सकें…

न्यू टैक्स रिजीम को समझें
इस बार बजट में इनकम टैक्स में 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं 3 लाख से 6 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा।

मान लीजिए, किसी की सालाना इनकम 7 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 4 लाख में से 3 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। वहीं 1 लाख रुपए पर 10% यानी 10 हजार रुपए टैक्स लगेगा। यानी कुल 25,000 रुपए टैक्स हुआ। पर इस रिजीम में सरकार 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स को सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है।

हालांकि इसमें भी एक पेंच है। अगर आपकी कमाई 7 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको एक रुपए पर नहीं बल्कि 4,00,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,00001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5% की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,00,001 रुपए पर 10% की दर से 10,000.10 रुपए चुकाने होंगे। यानी टैक्स की कुल देनदारी 25,000.10 रुपए बनेगी।

न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास

  • इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।
  • 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते हैं।
  • आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए।

ओल्ड टैक्स रिजीम को समझें
इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन बताते हैं कि मान लीजिए, अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2.5 लाख रुपए पर उस व्यक्ति पर 5% के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी। यानी, उसे 12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। पर सरकार इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है।

इसमें एक पेंच भी है। अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको एक रुपए पर नहीं बल्कि ढाई लाख एक रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 2.5 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 12,500 रुपए की टैक्स देनदारी बनेगी। वहीं बचे हुए 1 रुपए पर 20% के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। यानी, 12,500.20 रुपए टैक्स चुकाना होगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या खास

  • निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
  • ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी।।

आपके लिए कौन-सी टैक्स रिजीम सही रहेगी?
अगर आप सैलरीड हैं और आपकी सालाना इनकम 7.75 लाख रुपए तक है तो आप नई टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। इसमें आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। वहीं अगर आपकी सालाना इनकम 7.575 लाख रुपए से ज्यादा है और आपने ऐसे कई निवेश कर रखे हैं जिनमें आपको टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है तो आप पुरानी टैक्स रिजीम चुन सकते हैं।

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है। इसकी मदद से आप आसानी से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप पर किस टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बनेगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुन सकेंगे। इसके अलावा आप CA की मदद भी ले सकते हैं।

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