मुंबई14 मिनट पहले
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स्टॉक मार्केट रेग्यूलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने विजया माल्या के भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट से 3 साल के लिए बैन कर दिया है। भारत से भगोड़ा घोषित किए जा चुके बिजनेसमैन अब मार्केट में 3 साल तक किसी भी तरह से लेन-देन नहीं कर सकेंगे।
सेबी ने शुक्रवार (26 जुलाई) को आदेश जारी कर कहा कि, विजय माल्या के सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने पर रोक लगाई जाती है, साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्योरिटीज के खरीदने, बेचने या किसी भी प्रकार की डीलिंग करने या सिक्योरिटीज मार्केट के साथ किसी भी तरीके से जुड़ने पर 3 साल तक के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।
किसी भी सिक्योरिटीज की होल्डिंग भी फ्रीज रहेगी
सेबी ने कहा कि, विजय माल्या की किसी भी सिक्योरिटीज की होल्डिंग फ्रीज रहेगी। इसमें म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स भी शामिल हैं। विजय माल्या को लेकर सेबी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। सेबी इस बात की जांच कर रही थी कि माल्या अपने शेयरों की ट्रेडिंग में अप्रत्यक्ष रुप से शामिल है या नहीं।
सेबी की चीफ जनरल मैनेजर अनीता अनूप ने लिखा कि, इस मामले में अवेलेबल फेक्ट्स और मटेरियल पर गौर करने के बाद मैंने पाया कि माल्या ने न सिर्फ FII नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि भारत में मौजूद अपने ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में गलत तरीके से सिक्योरिटीज की खरीदी और बिक्री की। यह निवेशकों के हितों के खिलाफ था और इसका मकसद बाजार के प्लेयर्स को धोखा देना था।
अलग-अलग नाम से कई अकाउंट खोल रखे थे
सेबी ने जांच में पाया कि विजय माल्या ने हर्बर्टसन और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के शेयरों में ट्रेड करने का तरीका ढूंढ निकाला था। उसने UBS बैंक में अलग-अलग नाम (बेसाइड, सनकोस्ट और बिर्चवुड) से कई अकाउंट खोल रखे थे, जिसका लाभार्थी वो खुद था। इन तीन यूनिट्स ने 6.15 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए जो विजय माल्या को गया था।