PAN ITR Filing Documents; Aadhaar Enrollment ID | Aadhaar Number | आधार एनरोलमेंट ID से नहीं मिलेगा पैन: इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी मान्य नहीं; 2017 से मिल रही सुविधा 1 अक्टूबर से बंद होगी


नई दिल्ली32 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

अक्टूबर से PAN एप्लिकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार का एनरोलमेंट नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब आधार नंबर ही देना होगा। एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर पैन बनाने की सुविधा 2017 से दी जा रही है।

सरकार ने कहा- आधार के एनरोलमेंट आईडी से एक से ज्यादा पैन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। सरकार का ये भी मानना है कि आधार नंबर का कवरेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, और यह भारत के लगभग सभी लोगों को मिल चुका है।

आधार नंबर से अलग है आधार एनरॉलमेंट ID
आधार नंबर 12 अंकों का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भारत के लोगों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आता है। जबकि आधार एनरोलमेंट ID (EID) 14 अंकों का नंबर है, जो आधार कार्ड के लिए अप्लाय करने वाले एप्लिकेंट को दी जाती है।

यह अधार कार्ड और एनरोलमेंट की कॉपी है। आधार कार्ड के नीचले हिस्से में 12 अंकों का नंबर आधार नंबर होता है। जबकि, AADHAAR एनरोलमेंट कॉपी के ऊपर लेफ्ट साइड में 14 अंकों का एनरोलमेंट ID नंबर है।

पैन कार्ड के लिए उम्र की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं
किसी भी उम्र का व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, ट्रस्ट, LLP, फर्म या संयुक्त उपक्रम पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उम्र की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं है। आवेदन पत्र के साथ जरूरी शुल्क और दो पासपोर्ट साइज के फोटो के अलावा आवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।

पैन कार्ड के लिए पहचान प्रमाण पत्र और आवासीय पते की जरूरत
पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते वक्त पहचान प्रमाण पत्र और आवासीय पते का प्रमाण पत्र, दोनों के लिए दस्तावेज जमा कराने होते हैं। व्यक्तिगत पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। वहीं आवासीय पते के लिए भी आधार, वोटर कार्ड, सरकारी बैंक की पासबुक लगा सकते हैं।



Source link

Exit mobile version