char dham yatra ban on reels videos near temple government also ban VIP darshan 31 may know details


Char Dham Yatra: चार धाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर निकले हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें। चार धाम  केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, और गंगोत्री की यात्रा पर जा रहे यात्रियों के लिए निर्देश जारी किया गया है कि अब श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन (VIP Darshan) की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने वीआईपी दर्शन पर बैन लगा दिया है। यह बैन फिलहाल 31 मई तक के लिए लगाया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला चार धाम के लिए प्रशासन की ओर से लिया गया है। 

देखने में आ रहा है कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 10 मई से यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक लाखों लोग वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं जिससे अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। चार धाम पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इनमें युवाओं की संख्या भी काफी है जो वहां पर एंडवेंचर, वीडियोग्राफी या Instagram रील्स बनाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इस वजह से अन्य लोग उन्हें देखने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिससे अन्य श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। 

ऐसे में प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि चार धाम मंदिरों के पास 50 मीटर के दायरे में किसी को भी रील्स बनाने की अनुमति नहीं होगी। न ही इस दायरे में किसी को वीडियो शूट करने की परमिशन होगी। यानी अब वीआईपी दर्शन और वीडियोग्राफी पर यहां पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद कर दिया गया है। 

चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। पहले 6 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा लोग चारधाम दर्शन के लिए पहुंच गए जिनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल को शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गरूवार तक 27 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। इतनी बडी़ संख्या में लोगों की भीड़ वहां पहुंचने से यात्रा को व्यवस्थित रखने में प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

संबंधित ख़बरें





Source link

Exit mobile version