नई दिल्ली15 मिनट पहले
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सरकार ने जुलाई 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी GST से 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। ये अब तक का किसी भी महीने जुटाया गया तीसरा और वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन है।
सरकार ने इस दौरान डोमेस्टिक यानी देश के अंदर होने वाले कारोबार से 1.34 लाख करोड़ टैक्स वसूला है। सालाना आधार पर इसमें 8.9% का ग्रोथ हुआ है। वहीं, इंपोर्ट के जरिए 48,039 करोड़ GST सरकार ने जुटाया है। एक साल में इसमें 14.2% की बढ़ोतरी हुई है।
- जुलाई में सरकार ने टोटल 16,283 करोड़ रुपए की राशि रिफंट की।
- रिफंड के बाद, जुलाई के लिए नेट GST रेवेन्यू 1,65,793 करोड़ रहा।
- पिछले वर्ष की समान अवधि (जुलाई 2023) की तुलना में ये 14.4% ज्यादा है।
वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक GST कलेक्शन
महीना | GST कलेक्शन (लाख करोड़ में) |
अप्रैल 2024 | ₹2.10 |
मई 2024 | ₹1.73 |
जून 2024 | ₹1.74 |
जुलाई 2024 | ₹1.82 |
टोटल | ₹7.39 |
नोट: आंकड़े लाख करोड़ रुपए में हैं
सोर्स: GST पोर्टल
टॉप-5 GST कलेक्शन
अप्रैल 2024 | ₹2.10 लाख करोड़ |
अप्रैल 2023 | ₹1.87 लाख करोड़ |
जुलाई 2024 | ₹1.82 लाख करोड़ |
मार्च 2024 | ₹1.78 लाख करोड़ |
मई 2024 | ₹1.73 लाख करोड़ |
जून में सरकार ने GST का डेटा जारी नहीं किया
सरकार ने जून महीने का GST कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया था, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जून में GST संग्रह ₹1.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के जून की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है।
पिछले साल जून में सरकार ने GST से 1.61 लाख करोड़ रुपए GST से जुटाए थे। वहीं अगर मई 2024 के कलेक्शन को देखें तो सरकार ने तब GST से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। यानी, मई और जून का कलेक्शन लगभग बराबर रहा है।
इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है GST कलेक्शन
GST कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक संकेतक है। अप्रैल महीने के GST कलेक्शन के आंकड़ों पर KPMG के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
2017 में लागू हुआ था GST
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया।
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।