बरेली, उत्तर प्रदेश: बरेली में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत स्थापित विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर न्यायपालिका की सख्ती को दर्शाता है, खासकर जब बात नाबालिगों के यौन उत्पीड़न की हो। #POCSOAct #JusticeDelivered #BareillyCourt #Bareilly
मामला कुछ साल पहले का है, जब फरीदपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। उसी दौरान आरोपी शोहदे ने उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने साहस दिखाते हुए तुरंत अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। #ChildSafety #CrimeAgainstChildren #FaridpurBareilly #Bareilly
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए, जिन्होंने आरोपी के अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। #CourtVerdict #LegalAction #CrimeNewsBareilly #Bareilly
इस फैसले का उद्देश्य न केवल अपराधी को दंडित करना है, बल्कि समाज में ऐसे व्यक्तियों को भी चेतावनी देना है जो नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न में शामिल होने का दुस्साहस करते हैं। यह फैसला उन सभी बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो इस तरह की घटनाओं का सामना करते हैं। पुलिस और न्यायपालिका ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। #WomenSafety #ChildrenRights #LawEnforcementBareilly #Bareilly