यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और उनकी फर्म, रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ अपंजीकृत निवेश सलाहकार व्यवसाय चलाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उन्हें ₹9.5 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया है।
भारत के प्रतिभूति बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और उनकी फर्म, रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ अपंजीकृत निवेश सलाहकार व्यवसाय चलाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उन्हें ₹9.5 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया है।