संशोधन की घोषणा: बरेली जिला प्रशासन ने भूमि और संपत्ति के मूल्य निर्धारण (सर्किल रेट) में संशोधन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। आम जनता और हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद अधिकांश आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। नई सर्किल रेट्स 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी, जो संपत्ति लेनदेन, स्टांप ड्यूटी, और पंजीकरण शुल्क को प्रभावित करेंगी। यह संशोधन उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियम, 1997 के तहत किया गया है। #बरेलीसर्किलरेट
आपत्तियों का निस्तारण: जिला प्रशासन ने जुलाई 2025 में नई सर्किल रेट्स की अस्थायी सूची को तहसील कार्यालयों, उप-पंजीयक कार्यालयों, सहायक महानिरीक्षक (पंजीकरण) कार्यालय, और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) के कार्यालय में सार्वजनिक किया था। आपत्तियां दर्ज करने के लिए 29 जुलाई तक का समय दिया गया था, और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद नई दरों को अंतिम रूप दिया गया। #BareillyNews
नई दरों का ढांचा: संशोधित सर्किल रेट्स में आवासीय, वाणिज्यिक, और कृषि भूमि के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को चार श्रेणियों (A, B, C, और D) में वर्गीकृत किया गया है। नगर पंचायत सीमा के भीतर 2,000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की दर सामान्य कृषि दर से तीन गुना होगी। 5,000 वर्ग मीटर तक की प्लॉटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दर मानक आवासीय दर का 80% होगी। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, और कोल्ड स्टोरेज के लिए पहली बार अलग सर्किल रेट्स निर्धारित किए गए हैं। #Bareilly
प्रभाव और उद्देश्य: नई सर्किल रेट्स का लक्ष्य संपत्ति के बाजार मूल्य को सरकारी मूल्यांकन के करीब लाना और स्टांप ड्यूटी के माध्यम से राजस्व बढ़ाना है। इससे संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और कम मूल्यांकन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में बढ़ी दरों से संपत्ति खरीदना महंगा हो सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में दरें स्थिर रहेंगी। जिला प्रशासन ने निवासियों से आधिकारिक वेबसाइट (bareilly.nic.in) या संबंधित कार्यालयों से नई दरों की जानकारी लेने की अपील की है। #BareillyOnline
आगे की व्यवस्था: पुराने विकास परियोजनाओं, जैसे सड़क चौड़ीकरण या भूमि अधिग्रहण, के लिए पुरानी सर्किल रेट्स लागू रहेंगी। नई दरें केवल 1 अगस्त 2025 से होने वाले नए लेनदेन पर प्रभावी होंगी। प्रशासन ने भविष्य में सर्किल रेट्स की नियमित समीक्षा का आश्वासन दिया है ताकि वे बाजार की गतिशीलता के अनुरूप रहें। हितधारकों से अनुरोध है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। #बरेली