नई दिल्ली2 घंटे पहले
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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में इसका ऐलान किया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (18 सितंबर) दिल्ली में NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत करेंगी। वित्तमंत्री ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया था।
NPS वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्श्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा।
रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है NPS
बच्चे के 18 साल के होने पर NPS ‘वात्सल्य’ को नॉन-NPS स्कीम में भी बदला जा सकता है। रेगुलर NPS स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज्यादा रिटर्न के लिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड जैसे बाजार से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है।
NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम से जुड़े जरूरी सवाल जिनके जवाब आपको जाननी चाहिए…
सवाल- स्कीम का क्या उद्देश्य है? जवाब- इस स्कीम का उद्देश्य कम उम्र से ही फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग की आदत को बढ़ावा देना है।
सवाल- इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल हैं ? जवाब- 18 साल तक के उम्र के सभी बच्चे।
सवाल- अकाउंट किसके नाम से ओपन होगा ? जवाब- अकाउंट बच्चे के नाम से ही ओपन होगा, लेकिन उसके बालिग होने तक माता-पिता पैसा जमा करेंगे।
सवाल- क्या इस स्कीम के लाभार्थी में बच्चे के माता-पिता भी होंगे ? जवाब- नहीं, इस स्कीम का अकेला लाभार्थी, वह बच्चा होगा जिसके नाम से खाता होगा।
सवाल- NPS वात्सल्य अकाउंट कैसे ओपन होगा ? जवाब- देश के लगभग सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) के जरिए अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। यूजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म e-NPS से भी यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
सवाल- मिनिमम कितना निवेश करना होगा ? जवाब- 1000 रुपए के मिनिमम अमाउंट से वात्सल्य अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। निवेश का कोई अपर लिमिट नहीं है।
सवाल- क्या NPS वात्सल्य में बीच में पैसा निकाला जा सकेगा ? जवाब- हां, तीन साल के लॉक-इन पीरियड के बाद टोटल जमा राशि का 25% निकाला जा सकेगा। लेकिन इसे केवल शिक्षा, बिमारी और विकलांगता की स्थिति में ही निकाला जा सकेगा।
सवाल– मैक्सिमम कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं? जवाब- बच्चे के 18 साल के होने तक स्कीम में मैक्सिमम तीन बार टोटल जमा राशि का 25% निकाल सकते हैं।
इसे दो स्थितियों में निकाला जा सकेगा
जब जमा राशि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है- इस स्थिति में 80% राशि एन्युटी खरीदने और 20% निकासी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जब जमा राशि 2.5 लाख रुपए से कम है- इस स्थिति में पूरी जमा राशि विड्रॉल हो सकेगा। बच्चे के मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी पूरी राशि पेरेंट्स को दे दी जाएगी।
सवाल- यह नॉर्मल NPS स्कीम में कब शिफ्ट हो जाएगा ? जवाब- बच्चे के 18 साल उम्र हो जाने पर उसका अकाउंट NPS टियर-1 यानी नॉर्मल लोगों की कैटैगरी में शिफ्ट किया जा सकेगा।
सवाल- क्या बीच में एग्जिट अलाउड है ? जवाब- नहीं, बच्चे की उम्र जब तक 18 साल नहीं हो जाती तब तक इस स्कीम से एग्जिट नहीं किया जा सकता है।
10,000 की SIP में 63 लाख का फंड बनेगा
सभी माता-पिता या गार्जियन, चाहे भारतीय नागरिक हों, NRI या OCI, अपने नाबालिग बच्चों के लिए ‘NPS वात्सल्य’ अकाउंट खोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो बच्चे के 18 साल का होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है…
2004 में शुरू हुई थी NPS, इसमें रिटायरमेंट पर रेगुलर इनकम
- NPS को भारत के सभी नागरिकों को रिटायरमेंट इनकम देने के लिए 2004 में शुरू किया गया था। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) रेगुलेट करता है।
- स्कीम में निवेश करने वाले अपने हिसाब से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। ऑटो-चॉइस लाइफ-साइकल फंड चुनने का भी ऑप्शन है।
- रिटायरमेंट पर, कॉर्पस के एक हिस्से का इस्तेमाल एन्यूटी खरीदने के लिए होता है। इनकम टैक्स एक्ट 80C और 80CCD(1B) के तहत टैक्स डिडक्शन भी मिलता है।
दो तरह के NPS अकाउंट, बैंक से ले सकते हैं
NPS में दो तरह के अकाउंट मिलते हैं। टियर I अकाउंट में बीच में फंड निकालने पर पाबंदी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है। जबकि टियर II अकाउंट में लिक्विडिटी की सुविधा मिलती है। इसका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000 रुपए है। इसे बैंक के जरिए लिया जा सकता है।