New Rules| LPG के दाम से UPI तक, इन नियमों में हुआ है बदलाव, जानें यहां


हर महीने की तरह नवंबर की 1 तारीख को भी कई नियमों में बदलाव देखने को मिला है। यह बदलाव ऐसे हैं जिनके असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। नए नियम के अनुसार 19 किलो की कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। इसके अलावा अब ट्रेन टिकट बुक करने के लिए नियमों में भी बदलाव किया गया है। बैंकिंग नियम क्रेडिट कार्ड और मनी ट्रांसफर के नियमों को बदलाव किया गया है।
 
सबसे पहले बात करेंगे गैस सिलेंडर के दाम की। नवंबर के महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। अब 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए ₹62 अधिक देने होंगे। कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। 62 रुपये बढ़ाने के साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए हो गई है। कोलकाता में एक गैस सिलेंडर 1850.50 रुपए से 1911.50 रुपए पर पहुंच गई है। 
 
एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी के रेट में बदलाव 
इस बार सीएनजी पीएनजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं एयर टरबाइन फ्यूल के दामों में बदलाव हुआ है। एटीएफ की कीमत बीते कुछ महीनों में कम हुई थी। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में एटीएफ की कीमत 93480.22 रुपए प्रति किलो लीटर से घटकर 8 7597.22 रुपए प्रति किलो हो गई थी। अब इसके दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। एटीएफ की कीमत 90538.72 रुपए प्रति किलो लीटर पहुंच गई है। 
 
क्रेडिट कार्ड नियमों में हुआ बदलाव 
एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए 1 नवंबर से कई बदलाव हुए हैं। क्रेडिट कार्ड में हुए बदलाव यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और फाइनेंस चार्जेस से जुड़े हुए हैं। अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर यूजर को हर महीने 3.75 प्रतिशत का फाइनेंस चार्ज देना होगा। यूटिलिटी सर्विसेज में अगर कोई यूजर 50000 से अधिक की पेमेंट करता है तो उसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 
 
मनी ट्रांसफर के नियम बदले 
मनी ट्रांसफर के लिए नए नियम की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। यह घोषणा घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए है। नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। नहीं नींबू को लागू करने का उद्देश्य है की 



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