जिलाधिकारी रङ्क्षवद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को सीआरएस पोर्टल पर लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत दर्ज कराने को लेकर बैठक की गई. उन्होंने निर्देश दिये कि प्राइवेट अस्पतालों को जन्म के 21 दिन के अंदर सीएमओ कार्यालय को सूचना देनी होती है, जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत होता है. लेकिन ऐसा पाया जाता है कि आमतौर पर अस्पतालों द्वारा सूचना नहीं दी जाती है.
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