मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने नाम, फोटो और आवाज के मिस यूज पर रोक लगाने और अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल, जैकी ने यह मुकदमा उन संस्थाओं के खिलाफ दायर किया गया है, जो लोग उनकी इजाजत के बिना उनका नाम और उनकी आवाज अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मुकदमे पर संस्थाओं को समन जारी किया और आगे की सुनवाई के लिए मामले को बुधवार को सूचीबद्ध किया। श्रॉफ के अधिवक्ता ने कहा कि उत्पादों को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती ताकि उन्हें लगे कि उत्पादों का समर्थन 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता द्वारा किया गया है।
अधिवक्ता ने कहा कि जैकी श्रॉफ काफी लोकप्रिय हैं। लोग सोचेंगे कि उनके द्वारा उत्पाद का समर्थन किया जा रहा। उनके नाम में यह योग्यता है कि किसी भी उत्पाद को बिक्री के लायक बना सके। उनकी सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मीम, छेड़छाड़ करके बनाई गई तस्वीर आदि के रूप में कुछ अपमानजनक और आपत्तिजनक सामग्री भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सभी उनके नाम, तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं।
कुछ प्रतिवादियों ने अब श्रॉफ की व्यक्तिगत विशेषता का अनधिकृत उपयोग बंद कर दिया है। श्रॉफ के अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर द्वारा इसी तरह के मुकदमों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का जिक्र किया।