सेबी ने निवेशकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच और वेबसाइट पर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी। बाजार नियामक ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सेबी अधिनियम, 1992 का उल्लंघन करती हैं, दोनों का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच और वेबसाइट पर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी। बाजार नियामक ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सेबी अधिनियम, 1992 का उल्लंघन करती हैं, दोनों का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। अपने बयान में, सेबी ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मंच बिना उचित मंजूरी के गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा दे रहे हैं।
निवेशकों को आगाह करते हुए, नियामक ने उनसे कहा कि ‘‘ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मंच पर कोई भी लेनदेन न करें या उसपर कोई भी संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण साझा न करें क्योंकि ये न तो अधिकृत हैं और न ही सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।’’ सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सूची नियामक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, नियामक ने निवेशकों को अनधिकृत मंच पर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करने और उनके माध्यम से लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी दी।
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