उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से उड़ाए जा रहे ड्रोन पर शिकंजा कसने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब ऐसे ड्रोन ऑपरेटर्स के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करेगी। गृह विभाग ने यह निर्णय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन का गैरकानूनी प्रयोग अगर संदिग्ध गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, संवेदनशील इलाकों की निगरानी या देशविरोधी कृत्यों के लिए किया जाता है, तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उड़ान अनुमति के बिना कोई भी गतिविधि संज्ञेय अपराध मानी जाएगी।
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इस अभियान की कमान अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को सौंपी गई है। दोनों अधिकारी पूरे प्रदेश में ड्रोन की निगरानी और नियंत्रित संचालन सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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राज्य सरकार द्वारा यह कदम बरेली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ती तकनीकी गतिविधियों के अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवैध ड्रोन के प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया जा सकता है।
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