एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अभी तक चार करोड़ से अधिक ITR पहले ही जमा किए जा चुके हैं। यदि आप भी इन्हीं में से एक हैं और अपने रिफंड का स्टेटस जानना चाह रहे हैं, तो बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं को चंद स्टेप्स में ऑनलाइन ही रिफंड स्टेटस पता लगाने की सुविधा देता है। इसकी सभी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं।
केवल अपने पैन कार्ड का उपयोग करके अपने आयकर रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन पता लगाने के लिए इन दो तरीकों का पालन करें:
1. Income tax e-filing पोर्टल के जरिए देखें रिफंड स्टेटस
- पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और यहां लॉग-इन करें।
- आप अपने PAN नंबर, पासवर्ड और Captcha कोड भरकर लॉग-इन कर सकते हैं।
- यहां ‘My Account’ पर जाएं और “Refund/Demand Status” ऑप्शन पर क्लिक या टैप करें।
- यहां आपको रिफंड स्टेटस के साथ-साथ फाइलिंग से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी।
2. NSDL TIN वेबसाइट के जरिए देखें रिफंड स्टेटस
- NSDL TIN वेबसाइट पर जाएं।
- यहां अपना PAN नंबर और एसेसमेंट ईयर भरें।
- अब ‘Proceed’ पर क्लिक या टैप करें और स्टेटस देखें।
नोट: यदि आपका रिफंड 10 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर रिलीज नहीं होता है, तो आप अपने ITR में गलतियों को जांचना चाहिए। यदि सब सही है, तो आप इस देरी के लिए आयकर विभाग को ईमेल कर सकते हैं।