बायजूज (Byju’s) के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही को वापस लेने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में NCLAT के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया था, जिसमें एडु-टेक कंपनी और BCCI के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी गई थी।
NCLAT ने बायूजज और बीसीसीआई के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को अपने फैसले में इस समझौते को खारिज कर दिया, जिसमें 158 करोड़ रुपये के सेटलमेंट की अनुमति दी गई थी। NCLAT ने बायजूज और बीसीसीआई के बीच हुए समझौते के बाद एडु-टेक कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही को खारिज कर दिया था। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बायजूज पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिकी लेंडर्स ने NCLT के पास अलग से मामला दायर कर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) को हटाने और फिर से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) बनाने की मांग की है। NCLT इन मामलों पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा।
बायजूज की हालत पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रही है और उसे अपना कर्ज चुकान के लिए लिए भी फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है।