20 liter water bottle-bicycle will be cheaper | 20 लीटर पानी की बोतल-साइकिल सस्ती होंगी: ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 13% तक GST घटाने की सिफारिश की, जूतों और घड़ियां 10% महंगी हो सकती हैं


नई दिल्ली39 मिनट पहले

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सरकार ने साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में कटौती करने पर विचार कर रही है। वहीं, हाथ में पहनने वाली घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। इस संबंध में शनिवार (19 अक्टूबर) को GST स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप (GoM) की बैठक हुई।

इसके बाद इन पांच प्रोडक्ट्स पर टैक्स में बदलाव करने के सुझाव GST काउंसिल को दिए गए। बैठक के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रुप के इस फैसले से सरकार को GST से होने वाले रेवेन्यू में 22 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

पानी की बोतल पर 13% GST घटा

  • साइकिल – 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली साइकिल पर GST 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव।
  • पानी की बोतल – 20 लीटर की पानी की बोतल पर GST 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव।
  • एक्सरसाइज नोटबुक – बच्चों के लिए एक्सरसाइज नोटबुक पर GST 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव।
  • रिस्ट वॉच – 25,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली हाथ में पहनने वाली घड़ी पर GST 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव।
  • जूते – 15,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर GST 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव।

इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है GST कलेक्शन

जीएसटी व्यवस्था लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। GST कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक संकेतक है। अप्रैल महीने के GST कलेक्शन के आंकड़ों पर KPMG के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

2017 में लागू हुआ था GST

सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया।

GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।

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