• Whatsapp
  • Phone
  • Bareilly News
  • Bareilly Business
  • Register
  • Login
  • Add Post
ADVERTISEMENT
Home बरेली न्यूज़

इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्योरा देगा SBI, सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव आयोग को सारी डिटेल बताने की तारीख

bareillyonline.com by bareillyonline.com
15 February 2024
in बरेली न्यूज़
4 0
0
इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्योरा देगा SBI, सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव आयोग को सारी डिटेल बताने की तारीख
6
SHARES
35
VIEWS
WhatsappFacebookTwitterThreads

[ad_1]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्वाचन आयोग को इसका ब्योरा देने का आदेश दिया। बैंक ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र बैंक है।

अपना शहर Bareilly Online

बरेली: सड़क पर सांडों की लड़ाई से चाय की दुकान बर्बाद, वीडियो वायरल

बरेली: संपत्ति विवाद में 80 वर्षीय समेत तीन लोगों को उम्रकैद, दो बरी

SRMS बरेली में टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू, 400 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

इस बैंक के एक प्रमुख अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘इसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है और हम निर्वाचन आयोग को इसका ब्योरा देंगे और वह इसे अपनी साइट पर लगाएगा। हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।’अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि बैंक को आदेश का पालन करना होगा और कहा, ‘यह अदालती फैसला है और इसकी कोई व्याख्या नहीं है।’

चुनावी बॉन्ड धारक बॉन्ड हैं जिन्हें कोई योग्य राजनीतिक दल किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक से एक बैंक खाते के माध्यम से भुना सकता है। इस मामले में यह बैंक एसबीआई है। अदालत ने एसबीआई को अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से ऐसे बॉन्ड के माध्यम से चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों का ब्योरा देने के लिए भी कहा है।

एसबीआई को यह सभी जानकारी 6 मार्च, 2024 तक चुनाव आयोग को जमा करनी होगी। एक अधिकारी ने कहा, ‘हमारे पास सभी जानकारी है। हालांकि यह बेहद गोपनीय है और केवल संबंधित शाखाओं के पास ही इसका डेटा है।’ देश में 29 एसबीआई शाखाएं विभिन्न राज्यों में चुनावी बॉन्ड जारी करती हैं।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड जिनकी 15 दिनों की वैधता अवधि पूरी नहीं हो हुई है और जिन्हें अभी तक राजनीतिक दलों ने भुनाया नहीं हैं, उन्हें राजनीतिक दल, खरीदार को वापस कर दिया जाए। जारीकर्ता बैंक तब उस चुनावी बॉन्ड की राशि को खरीदार के खाते में वापस कर देगा।

एसबीआई ने कहा कि रिफंड में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि बैंक के पास खरीदार की जानकारी है। अधिकारी ने कहा, ‘इसे नकदी में नहीं लिया गया था बल्कि यह केवल चेक द्वारा लिया गया था। इसलिए इसका पूरा ब्योरा है। हमें पता है कि किसने यह बॉन्ड खरीदा है और किस पार्टी के लिए ये बॉन्ड खरीदे गए हैं। इसलिए रिफंड में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।’

First Published – February 15, 2024 | 10:50 PM IST

संबंधित पोस्ट



[ad_2]

Source link

Categories

  • बरेली न्यूज़
  • बरेली बिज़नेस
  • बरेली ब्लॉग
edit post

बरेली: सड़क पर सांडों की लड़ाई से चाय की दुकान बर्बाद, वीडियो वायरल

1 August 2025
edit post

बरेली: संपत्ति विवाद में 80 वर्षीय समेत तीन लोगों को उम्रकैद, दो बरी

1 August 2025
edit post

SRMS बरेली में टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू, 400 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

1 August 2025

UPLOAD

LOGIN

REGISTER

HELPLINE

No Result
View All Result
  • बरेली न्यूज़
  • बरेली ब्लॉग
  • बरेली बिज़नेस
  • Contact

© 2025 Bareilly Online bareillyonline.